डिब्बा समेत मिठाई वजन किए तो देना पड़ेगा 50 हजार
मिठाई को डिब्बा सहित तोलने वाले मिस्ठान/दुकानदार सावधान हो जाएं। क्योंकि अगर किसी दुकानदार ने ऐसा किया तो बाट माप विभाग 50 हजार रुपय तक का जुर्माना लग सकता है। ग्राहकों (customers) को शासन के निर्देश पर जागरूक किया जा रहा है। मिठाई आदि खरीदने पर शासन बिल लेने की अपील कर रही है।
ग्राहकों को ऐसे लगाते हैं चूना ?
सरकार को इसलिए यह कदम उठाना पड़ रहा है क्योंकि दीपावली सहित अन्य त्योहारी सीजन में कई दुकानदार मिठाई के डिब्बे मोटे गत्ते से बनवाते हैं, जिसका वजन 200 से 250 ग्राम तक होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि, दुकानादार डिब्बे के वजन के साथ मिठाई की तौल करते हैं। जबकि नियम के अनुसार, डिब्बे के वजन के बराबर मिठाई देनी होती है।
शिकार होने से कैसे बचे ?
दीपावली पर्व पर बड़ी संख्या में लोग मिठाई व ड्राई फ्रूट खरीदते हैं, और ऐसे में मिठाई दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ होती है। दुकानदार इसी भीड़ का फायदा उठाकर ग्राहकों को डिब्बे के वजन के साथ मिठाई तौल कर दे देते हैं। जिससे ग्राहकों को नुकसान और दुकानदार को फायदा होता है । अगर दुकान ऐसा करता है तो बाट माप विभाग 50 हजार रुपय तक का जुर्माना लगा सकता है।
आपको बता दे कि, शासन ने बाट माप अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे चेकिंग करना शुरू करें और लोगो को जागरूक करें। ग्राहक ध्यान दे कि मिठाई या सूखा फल (ड्राई फ्रूट) खरीदने से पहले डिब्बे का वजन कराएं। और अगर कोई दुकानदार आनाकानी करता है तो जनसुनवाई पोर्ट्ल पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। बाट माप निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि, दिवाली के नजदीक आते ही घटतौली की जांच शुरू कर दी गई है। और साथ ही दुकानदारों को डिब्बा समेत मिठाई न तौलने के आदेश दिये हैं। घटतौली पर दुकानदार को 50 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।